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बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर शिक्षा विभाग ने दिया नोटिस
Updated Thu, 26 Jul 2018 10:37 PM IST
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श्रीनगर। विकासखंड कीर्तिनगर के चौरास क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूल को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि यदि स्कूल ने जल्द मानकों को पूरा नहीं किया तो नोटिस जारी किए जाने की तिथि से प्रतिदिन 10 हजार का अर्थदंड वसूला जाएगा।
विकासखंड में संचालित हो रहे निजी स्कूलों में सुविधाओं व मानकों का शिक्षा विभाग की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उपशिक्षा अधिकारी डा. सुरेंद्र सिंह नेगी ने चौरास क्षेत्र के मंगसू में बिना मान्यता संचालित हो रहे केबी मेमोरियल स्कूल को नोटिस जारी किया है। डा. नेगी ने बताया कि उक्त स्कूल प्रबंधन अभी तक मान्यता संबंधी कई दस्तावेज पूरा नहीं कर पाया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से मानकों को भी पूरा नहीं किया गया था। कहा कि स्कूल प्रबंधन को मानक पूरा करने व मान्यता लेने के लिए कहा गया है। ऐसा न किए जाने पर नोटिस जारी होने की तिथि से प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार का अर्थ दंड वसूला जाएगा। वहीं स्कूल प्रबंधन भाष्कर भट्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए पिछले वर्ष आवेदन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है।
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विकासखंड में संचालित हो रहे निजी स्कूलों में सुविधाओं व मानकों का शिक्षा विभाग की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उपशिक्षा अधिकारी डा. सुरेंद्र सिंह नेगी ने चौरास क्षेत्र के मंगसू में बिना मान्यता संचालित हो रहे केबी मेमोरियल स्कूल को नोटिस जारी किया है। डा. नेगी ने बताया कि उक्त स्कूल प्रबंधन अभी तक मान्यता संबंधी कई दस्तावेज पूरा नहीं कर पाया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से मानकों को भी पूरा नहीं किया गया था। कहा कि स्कूल प्रबंधन को मानक पूरा करने व मान्यता लेने के लिए कहा गया है। ऐसा न किए जाने पर नोटिस जारी होने की तिथि से प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार का अर्थ दंड वसूला जाएगा। वहीं स्कूल प्रबंधन भाष्कर भट्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए पिछले वर्ष आवेदन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है।
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