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दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल का कठोर कारावास-compat
Updated Wed, 25 Jul 2018 10:38 PM IST
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गोपेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को दस साल के कठोर कारावास और दोनों जेठ को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2013 दिसंबर माह का है। चमोली के सीक गांव निवासी मोहन सिंह ने 30 दिसंबर 2013 को अपनी बहन कमला देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार घाट द्वारा मृतका के पति प्रेम सिंह, सास मोतिमा देवी, ससुर कुंवर सिंह, जेठ रघुवीर सिंह व गबर सिंह, सभी निवासी ग्राम सुतोल (घाट), चमोली के विरुद्घ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जांच रेगुलर पुलिस घाट को सौंप दी गई। जांच के दौरान ही आरोपी सास मोतिमा देवी और ससुर कुंवर सिंह का निधन हो गया। आरोपी पति और दोनों जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। तब से तीनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे।
बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने मामले में सुनवाई की। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मृतका के पति व उसके दोनों जेठ को मामले में दोषी करार देते हुए पति को दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों जेठ रघुवीर सिंह व गबर सिंह को सात-सात साल के कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने की।
मामला वर्ष 2013 दिसंबर माह का है। चमोली के सीक गांव निवासी मोहन सिंह ने 30 दिसंबर 2013 को अपनी बहन कमला देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार घाट द्वारा मृतका के पति प्रेम सिंह, सास मोतिमा देवी, ससुर कुंवर सिंह, जेठ रघुवीर सिंह व गबर सिंह, सभी निवासी ग्राम सुतोल (घाट), चमोली के विरुद्घ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जांच रेगुलर पुलिस घाट को सौंप दी गई। जांच के दौरान ही आरोपी सास मोतिमा देवी और ससुर कुंवर सिंह का निधन हो गया। आरोपी पति और दोनों जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। तब से तीनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे।
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बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने मामले में सुनवाई की। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मृतका के पति व उसके दोनों जेठ को मामले में दोषी करार देते हुए पति को दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों जेठ रघुवीर सिंह व गबर सिंह को सात-सात साल के कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने की।
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