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जिलाधिकारी के निर्देश पर पटवारियों ने संभाला पुलिस कार्य
Updated Fri, 20 Jul 2018 02:08 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/विकासनगर।
कालसी। पहाड़ी अंचलों में कानून व्यवस्था को रेग्युलर पुलिस को सौंपने संबंधी मामले के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण जिलाधिकारी ने जिले के समस्त पटवारियों/राजस्व निरीक्षक, उपनिरीक्षकों को पुलिस कार्य पर लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बृहस्पतिवार को जौनसार बावर क्षेत्र के समस्त पटवारियों ने पुलिस कार्य की जिम्मेेदारी दोबारा संभाल ली है।
बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 13 जुलाई को जिले के समस्त पटवारियों ने पुलिस संबंधी कार्यों के बस्ते तहसील में जमा करा दिए थे। बाद में सरकार ने उक्त मामले को लेकर मई माह में ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। वहीं पटवारी संघ मामले में किसी भी प्रकार का कोर्ट संबंधी आदेश प्राप्त न होने के कारण पुलिस संबंधी कार्यों से विरक्त होने की बात पर अड़ा हुआ था। इसके बाद बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने समस्त पटवारियों को संयुक्त सचिव के आदेशों की छाया प्रति भेजते हुए काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। पत्र में क्रिमिनल अपील संख्या-100/2013 सुंदरलाल बनाम राज्य का हवाला देते हुए कहा है कि मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वर्तमान में याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में निर्णय आने तक राजस्व पुलिस ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था का निर्वहन करेगी। राजस्व निरीक्षक संघ शाखा कालसी के अध्यक्ष जिया लाल शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में राजस्व उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों ने क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था का दायित्व दोबारा संभाल लिया है।
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कालसी। पहाड़ी अंचलों में कानून व्यवस्था को रेग्युलर पुलिस को सौंपने संबंधी मामले के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण जिलाधिकारी ने जिले के समस्त पटवारियों/राजस्व निरीक्षक, उपनिरीक्षकों को पुलिस कार्य पर लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बृहस्पतिवार को जौनसार बावर क्षेत्र के समस्त पटवारियों ने पुलिस कार्य की जिम्मेेदारी दोबारा संभाल ली है।
बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 13 जुलाई को जिले के समस्त पटवारियों ने पुलिस संबंधी कार्यों के बस्ते तहसील में जमा करा दिए थे। बाद में सरकार ने उक्त मामले को लेकर मई माह में ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। वहीं पटवारी संघ मामले में किसी भी प्रकार का कोर्ट संबंधी आदेश प्राप्त न होने के कारण पुलिस संबंधी कार्यों से विरक्त होने की बात पर अड़ा हुआ था। इसके बाद बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने समस्त पटवारियों को संयुक्त सचिव के आदेशों की छाया प्रति भेजते हुए काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। पत्र में क्रिमिनल अपील संख्या-100/2013 सुंदरलाल बनाम राज्य का हवाला देते हुए कहा है कि मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वर्तमान में याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में निर्णय आने तक राजस्व पुलिस ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था का निर्वहन करेगी। राजस्व निरीक्षक संघ शाखा कालसी के अध्यक्ष जिया लाल शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में राजस्व उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों ने क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था का दायित्व दोबारा संभाल लिया है।
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