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22 कैंप संचालकों को लाइसेंस बनाने के निर्देश
Updated Fri, 18 May 2018 02:00 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुनिकीरेती और आसपास के क्षेत्र में संचालित बीच कैंप संचालकों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया कि कई कैंपों से खाद्य पदार्थों को नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी के मुताबिक विभागीय टीम के साथ बृहस्पतिवार को मुनिकीरेती और शिवपुरी क्षेत्र में गंगा के आसपास संचालित बीच कैंपों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 22 कैंप संचालकों को फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं बनाने पर नोटिस जारी किए। साथ ही उन्हें लाइसेंस के लिए आवेदन करने को तीन दिन का अल्टीमेट दिया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिलावट खोरी की आशंका में आठ कैंपों से दूध, दही और तेल आदि के नमूने में लिए। बताया कि नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा रहा है। बताया कि तीन दिन बाद भी संचालक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुनिकीरेती और आसपास के क्षेत्र में संचालित बीच कैंप संचालकों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया कि कई कैंपों से खाद्य पदार्थों को नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी के मुताबिक विभागीय टीम के साथ बृहस्पतिवार को मुनिकीरेती और शिवपुरी क्षेत्र में गंगा के आसपास संचालित बीच कैंपों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 22 कैंप संचालकों को फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं बनाने पर नोटिस जारी किए। साथ ही उन्हें लाइसेंस के लिए आवेदन करने को तीन दिन का अल्टीमेट दिया।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिलावट खोरी की आशंका में आठ कैंपों से दूध, दही और तेल आदि के नमूने में लिए। बताया कि नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा रहा है। बताया कि तीन दिन बाद भी संचालक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
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