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शहर में नहीं निकाल पाएंगे बैंड के साथ ठेली
Updated Sat, 03 Feb 2018 01:56 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला
ऋषिकेश।
शहर में बारात निकालने के दौरान बैंड के साथ सड़कों पर ठेली दौड़ाई तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। एसएसपी ने शहर में जाम न लगने देने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कप्तान की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर बारात में बैंड के साथ ठेली निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर के अन्य व्यस्त मार्गों पर भी प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
शुक्रवार को एक व्यक्ति कोतवाली में बारात के लिए बैंड और ठेली की अनुमति लेने के लिए पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कप्तान के निर्देश का हवाला देकर उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि बारात में बैंड के साथ ठेली निकालने से ट्रैफिक जाम होता है, जिससे वाहन सवारों व राहगीरों को दिक्कतें होती हैं। पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत 10 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है।
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ऋषिकेश।
शहर में बारात निकालने के दौरान बैंड के साथ सड़कों पर ठेली दौड़ाई तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। एसएसपी ने शहर में जाम न लगने देने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कप्तान की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर बारात में बैंड के साथ ठेली निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर के अन्य व्यस्त मार्गों पर भी प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
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शुक्रवार को एक व्यक्ति कोतवाली में बारात के लिए बैंड और ठेली की अनुमति लेने के लिए पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कप्तान के निर्देश का हवाला देकर उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि बारात में बैंड के साथ ठेली निकालने से ट्रैफिक जाम होता है, जिससे वाहन सवारों व राहगीरों को दिक्कतें होती हैं। पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत 10 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है।
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