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स्थानांतरण के मुद्दे पर फार्मेसिस्ट संगठन लामबंद
Updated Sun, 17 Jun 2018 02:00 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए फार्मेसिस्टों के स्थानांतरण में मनमानी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने स्थानांतरण प्रक्रिया निरस्त करने आदि मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है।
डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की शनिवार को हुई बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार व जिलाध्यक्ष सुधा कुकरेती ने आरोप लगाया कि फार्मेसिस्टों के स्थानांतरण में कई प्रावधानों की अनदेखी की गई है। प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो साल तक स्थानांतरण में छूट का प्रावधान है। इसके बावजूद फार्मेसिस्टों का स्थानांतरण किया गया है। इतना ही नहीं 55 साल से अधिक उम्र वाले फार्मासिस्टों को भी एक्ट के तहत छूट का लाभ नहीं दिया गया है। नियमों के तहत विभाग की ओर स्थानांतरण संबंधी विकल्प भरने संबंधी सुविधा का लाभ दिए बगैर सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बाबत स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. अर्चना श्रीवास्तव ज्ञापन भी भेजा गया है। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार व प्रांतीय महामंत्री आरएस ऐरी, जिला अध्यक्ष सुधा कुकरेती का कहना है कि यदि शासन व स्वास्थ्य विभाग ने चार दिन के भीतर नियमानुसार स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं अपनाई तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में आरएस ऐरी, बीएस कलूरा, बीएस पयाल, सुनील नौटियाल, एनपी भट्ट, बीएस बिष्ट, केआर आर्या, एआर जगूड़ी, अशोक पांडे, प्रताप बिष्ट, बीसी जोशी आदि उपस्थित रहे।
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डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए फार्मेसिस्टों के स्थानांतरण में मनमानी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने स्थानांतरण प्रक्रिया निरस्त करने आदि मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है।
डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की शनिवार को हुई बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार व जिलाध्यक्ष सुधा कुकरेती ने आरोप लगाया कि फार्मेसिस्टों के स्थानांतरण में कई प्रावधानों की अनदेखी की गई है। प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो साल तक स्थानांतरण में छूट का प्रावधान है। इसके बावजूद फार्मेसिस्टों का स्थानांतरण किया गया है। इतना ही नहीं 55 साल से अधिक उम्र वाले फार्मासिस्टों को भी एक्ट के तहत छूट का लाभ नहीं दिया गया है। नियमों के तहत विभाग की ओर स्थानांतरण संबंधी विकल्प भरने संबंधी सुविधा का लाभ दिए बगैर सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बाबत स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. अर्चना श्रीवास्तव ज्ञापन भी भेजा गया है। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार व प्रांतीय महामंत्री आरएस ऐरी, जिला अध्यक्ष सुधा कुकरेती का कहना है कि यदि शासन व स्वास्थ्य विभाग ने चार दिन के भीतर नियमानुसार स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं अपनाई तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में आरएस ऐरी, बीएस कलूरा, बीएस पयाल, सुनील नौटियाल, एनपी भट्ट, बीएस बिष्ट, केआर आर्या, एआर जगूड़ी, अशोक पांडे, प्रताप बिष्ट, बीसी जोशी आदि उपस्थित रहे।
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