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गुलदार के अंगों की तस्करी में दो को तीन-तीन साल कैद
Updated Wed, 21 Jun 2017 10:35 PM IST
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गोपेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट पोखरी की अदालत ने गुलदार के अंगों की तस्करी के मामले में दोषी दो लोगों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला आठ जनवरी 2013 का है। पोखरी थाना पुलिस को मोहनखाल के समीप दो संदिग्ध लोगों के घूमने की सूचना मिली। थानाध्यक्ष कुंदनराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। माणखी गांव निवासी दिनेश राम और लुणतरा गांव निवासी रमेश लाल के पास से आठ किलो आठ सौ ग्राम गुलदार की हड्डियां बरामद हुई। मामला कोर्ट के विचाराधीन था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने दिनेश राम व रमेश लाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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