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Dehradun: युवती के साथ की मारपीट फिर बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

Sat, 10 Dec 2022 12:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Sat, 10 Dec 2022 12:28 PM IST
सार

युवती ने पुलिस को बताया था कि उसने ऋषभ मल्होत्रा से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी। उसने  होटल में आने के लिए कहा। युवती वहां गई तो ऋषभ ने अंदर से कुंडी लगा दी। उसने युवती के साथ मारपीट की और उसे वहीं बंधक बना लिया।

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Girl assaulted and sexual harassed court sentenced  10 years rigorous imprisonment Uttarakhand news
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

युवती को होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से उसे 20 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। दोषी युवक को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता ने 30 अप्रैल 2019 को धारा चौकी (शहर कोतवाली) में शिकायत की थी। युवती ने पुलिस को बताया था कि उसने ऋषभ मल्होत्रा से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी। उसने दो बार युवती को मिलने बुलाया था। तीसरी बार होटल में आने के लिए कहा। युवती वहां गई तो ऋषभ ने अंदर से कुंडी लगा दी। उसने युवती के साथ मारपीट की और उसे वहीं बंधक बना लिया। धमकी देने लगा कि वह चार-पांच लड़कों को बुला लेगा।
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आरोप था कि ऋषभ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह जान बचाकर भागी तो ऋषभ ने उसका पीछा किया। युवती की मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कंधे पर खून के थक्के और हाथ पर काटने के निशान थे। इन सब तथ्यों को लेकर न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
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अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। इनकी गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। मारपीट, बंधक बनाना, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के दोष में एक-एक साल की सजा सुनाई। जबकि, दुष्कर्म के दोष में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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