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Dehradun News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद
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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पित्थूवाला क्षेत्र की एक युवती ने 30 नवंबर 2020 को पटेलनगर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि फतेहपुर विकासनगर का रहने वाला मुकेश कुमार उसके पड़ोस में रहता था। वह बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बीच मुकेश ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शादी के लिए कहा तो मुकेश ने मना कर दिया। इसके बाद जब उसने दबाव बनाया तो वह उसे विकासनगर स्थित एक मंदिर में ले गया।
यहां मुकेश ने उसके साथ सात फेरे लिए। जब युवती ने उसे अपने साथ रखने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। पता चला कि मुकेश पहले से शादी शुदा है। ऐसे में पुलिस ने धोखाधड़ी और दुष्कर्म की धाराओं में मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से इस मामले में छह गवाह पेश किए गए। जबकि, मुकेश की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। हालांकि, धोखाधड़ी में कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पित्थूवाला क्षेत्र की एक युवती ने 30 नवंबर 2020 को पटेलनगर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि फतेहपुर विकासनगर का रहने वाला मुकेश कुमार उसके पड़ोस में रहता था। वह बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बीच मुकेश ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शादी के लिए कहा तो मुकेश ने मना कर दिया। इसके बाद जब उसने दबाव बनाया तो वह उसे विकासनगर स्थित एक मंदिर में ले गया।
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यहां मुकेश ने उसके साथ सात फेरे लिए। जब युवती ने उसे अपने साथ रखने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। पता चला कि मुकेश पहले से शादी शुदा है। ऐसे में पुलिस ने धोखाधड़ी और दुष्कर्म की धाराओं में मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से इस मामले में छह गवाह पेश किए गए। जबकि, मुकेश की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। हालांकि, धोखाधड़ी में कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई।
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