फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   10 years imprisonment for raping a girl on the pretext of marriage

Dehradun News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद

Sat, 13 May 2023 02:44 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 13 May 2023 02:44 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for raping a girl on the pretext of marriage
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन




शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पित्थूवाला क्षेत्र की एक युवती ने 30 नवंबर 2020 को पटेलनगर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि फतेहपुर विकासनगर का रहने वाला मुकेश कुमार उसके पड़ोस में रहता था। वह बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बीच मुकेश ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शादी के लिए कहा तो मुकेश ने मना कर दिया। इसके बाद जब उसने दबाव बनाया तो वह उसे विकासनगर स्थित एक मंदिर में ले गया।
विज्ञापन




यहां मुकेश ने उसके साथ सात फेरे लिए। जब युवती ने उसे अपने साथ रखने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। पता चला कि मुकेश पहले से शादी शुदा है। ऐसे में पुलिस ने धोखाधड़ी और दुष्कर्म की धाराओं में मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से इस मामले में छह गवाह पेश किए गए। जबकि, मुकेश की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। हालांकि, धोखाधड़ी में कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed