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Dehradun News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कारावास की सजा
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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले के दोषी को न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना के वक्त पीड़िता आरोपी से 19 साल छोटी थी। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 अप्रैल को 2017 को अपने किराएदार महेश निवासी उत्तरकाशी पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि महेश 42 साल का शादीशुदा व्यक्ति है और दो बच्चों को पिता है। 11 अप्रैल को महेश उनकी 23 साल की बेटी को अपने साथ ले गया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया था।
पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि महेश ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद महेश ने उसे शादी का झांसा दिया था। 11 अप्रैल 2017 को कॉफी पिलाने के बहाने वह उसे ले गया था। इसके बाद मसूरी और धनौल्टी ले जाकर होटल में रेप किया। उसने धमकी दी कि किसी को बताने पर परिवार को बर्बाद कर देगा। महेश ने उसका मोबाइल और सोने की चेन भी बेच दी और फिर उसे उत्तरकाशी ले गया था। तकनीकी साक्ष्य में पीड़िता के कपड़ों से दोनों का डीएनए मिला। मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए। जिसके बाद बुधवार कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 अप्रैल को 2017 को अपने किराएदार महेश निवासी उत्तरकाशी पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि महेश 42 साल का शादीशुदा व्यक्ति है और दो बच्चों को पिता है। 11 अप्रैल को महेश उनकी 23 साल की बेटी को अपने साथ ले गया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया था।
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पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि महेश ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद महेश ने उसे शादी का झांसा दिया था। 11 अप्रैल 2017 को कॉफी पिलाने के बहाने वह उसे ले गया था। इसके बाद मसूरी और धनौल्टी ले जाकर होटल में रेप किया। उसने धमकी दी कि किसी को बताने पर परिवार को बर्बाद कर देगा। महेश ने उसका मोबाइल और सोने की चेन भी बेच दी और फिर उसे उत्तरकाशी ले गया था। तकनीकी साक्ष्य में पीड़िता के कपड़ों से दोनों का डीएनए मिला। मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए। जिसके बाद बुधवार कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
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