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नाबालिग से किया था रेप, 10 साल की जेल

Thu, 30 Jan 2014 11:59 PM IST
अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
अमर उजाला, रुद्रप्रयाग Updated Thu, 30 Jan 2014 11:59 PM IST
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10 year jail for rape with minor

शादी का झांसा देकर अपहरण कर किशोरी के साथ दुराचार करने वाले युवक को सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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आरोपी को दो अन्य धाराओं में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से भी दंडित किया गया है।

नाबालिग थी पीड़िता
आरोपी देवेंद्र लाल 13 फरवरी 2013 को एक छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने रुद्रप्रयाग और मेरठ में पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
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पीड़िता की माता ने 15 फरवरी को पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता को 22 फरवरी को टिहरी बस अड्डे ऋषिकश से बरामद किया, जबकि आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया।
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कुछ दिन बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष छह माह चार दिन थी।

इन धाराओं में था आरोप
विवेचना के पश्चात विवेचक ने अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 336-ए व 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4/6 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।  


न्यायालय में बचाव पक्ष ने जबरन मामले में फंसाने की बात कही। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रमाण पत्रों के आधार पर पीड़िता नाबालिग है।

साबित हुए दोषी
न्यायालय ने 376 आईपीसी और लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि 363 और 366-ए आईपीसी में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई।

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