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डोईवाला रूट पर फिर दौड़ेंगी 28 सिटी बस
Dehradun
Updated Thu, 11 Jul 2013 05:31 AM IST
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देहरादून। दून-डोईवाला-जौलीग्रांट रूट पर बंद हुई 28 सिटी जल्द दौड़ने लगेंगी। इसके बाद इस रूट पर चलने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा होगी। हाईकोर्ट में इस संबंध में चल रहे केस पर अंतिम फैसला बंद हुई सिटी बस संचालकों के पक्ष में सुनाया गया है।
वर्ष 2009 में हुई राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में डोईवाला रूट पर 28 सिटी बसों के परमिट जारी किए गए थे। विरोध में इस रूट पर पहले से चल रही बीस सिटी बसों के संचालकों ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद तीन बार 28 नई बसों का संचालन बंद हुआ। आखिरी बार दस जून को हाईकोर्ट ने बसों के संचालन पर रोक लगाई थी। इसके विरोध में बस संचालकों ने पुनर्विचार याचिका दायर की। बुधवार को हाईकोर्ट ने बंद बसों के फिर संचालन का आदेश दे दिया। बस मालिक संजीव कुमार, रीना भारद्वाज और रेखा ने हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश की कापी हासिल कर एसटीए के समक्ष पेश कर दी।
बंद हुई बस यूनियन के प्रधान रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि जल्द ही परिवहन विभाग में आदेश की मूल कापी जमा कर बंद हुई बसों के परमिट परिवहन विभाग से ले लिए जाएंगे। इसके बाद 28 बसें फिर चलने लगेंगी। उधर, संभागीय परिवहन अधिकारी डीसी पठोई ने बताया कि वह विभाग के सरकारी वकील से विधिक राय लेने के बाद इस पर फैसला लेंगे।
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वर्ष 2009 में हुई राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में डोईवाला रूट पर 28 सिटी बसों के परमिट जारी किए गए थे। विरोध में इस रूट पर पहले से चल रही बीस सिटी बसों के संचालकों ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद तीन बार 28 नई बसों का संचालन बंद हुआ। आखिरी बार दस जून को हाईकोर्ट ने बसों के संचालन पर रोक लगाई थी। इसके विरोध में बस संचालकों ने पुनर्विचार याचिका दायर की। बुधवार को हाईकोर्ट ने बंद बसों के फिर संचालन का आदेश दे दिया। बस मालिक संजीव कुमार, रीना भारद्वाज और रेखा ने हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश की कापी हासिल कर एसटीए के समक्ष पेश कर दी।
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बंद हुई बस यूनियन के प्रधान रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि जल्द ही परिवहन विभाग में आदेश की मूल कापी जमा कर बंद हुई बसों के परमिट परिवहन विभाग से ले लिए जाएंगे। इसके बाद 28 बसें फिर चलने लगेंगी। उधर, संभागीय परिवहन अधिकारी डीसी पठोई ने बताया कि वह विभाग के सरकारी वकील से विधिक राय लेने के बाद इस पर फैसला लेंगे।
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