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दहेज हत्या में तीन को सात-सात साल की सजा

Wed, 13 Mar 2019 11:51 PM IST
हरदोई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Wed, 13 Mar 2019 11:51 PM IST
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three people got 7 year imprisonment in dowry murder case
प्रतीकात्मक - फोटो : प्रतीकात्मक
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवमणि शुक्ल की अदालत ने दहेज हत्या से संबंधित मामले में पति और सास-ससुर को सात-सात साल की कैद और पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता हरिपाल सिंह ने थाने में दर्ज कराई थी। वादी हरिपाल सिंह ने पुत्री मृतका नेहा की शादी 27 अप्रैल 2016 को टड़ियावां थाना क्षेत्र के काकूमऊ निवासी सुखेंद्र सिंह उर्फ संजय के साथ की थी। पति व सास माधुरी उर्फ राजवती और ससुर अट्टे सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह दहेज में मोटर साइकिल और सोने की चेन की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 21 फरवरी 2017 को वादी की पुत्री नेहा को मारकर लटका दिया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के आधार पर पति, सास और ससुर को दहेज हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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