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दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

Wed, 01 Feb 2017 01:38 AM IST
bhadohi hindi news
bhadohi hindi news Updated Wed, 01 Feb 2017 01:38 AM IST
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Arrest warrants against jailer
court - फोटो : bhadohi
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 साल पूर्व हुए लूट और धमकी देने के मामले में पूर्व चौकी प्रभारी खमरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने विभाग को आदेश की कापी पुलिस महानिदेशक को भेजने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार खमरिया वार्ड नंबर छह निवासी भगवान दास मौर्य ने क्रिमिनल वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन चौकी प्रभारी खमरिया अरुण नरेश 10 अप्रैल 2003 की रात दो बजे पुलिस बल के साथ उसके घर में घुस गए।
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वादी की पत्नी को मारने पीटने के अलावा घर में बहू के अटैची में रखे जेवरात और नकदी उठा ले गए। थाने से लेकर एसपी तक न्याय न मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय में शरण ली। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व चौकी इंचार्ज अरुण  नरेश को बतौर आरोपी तलब किया था।
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अदालत की ओर से कई बार वारंट जारी करने के बाद भी चौकी इंचार्ज उपस्थित नहीं हुए। मंगलवार को शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद सीजेएम संजीव कुमार की अदालत ने शिवपुर देहात वाराणसी निवासी आरोपी दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की उद्घोषणा का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि तय है।
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