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Chandrakant Pandit: एमपीसीए के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित को राहत, हितों के टकराव का मामला खारिज
Thu, 22 Feb 2024 11:02 PM IST
रोहित राज
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: रोहित राज
Updated Thu, 22 Feb 2024 11:02 PM IST
सार
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंडित एमपीसीए और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में कोच की भूमिका एक साथ अदा कर रहे थे जिससे कथित तौर पर हितों का टकराव पैदा हुआ।
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कोच चंद्रकांत पंडित।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आचरण अधिकारी न्यायमूर्ति विनीत सरन ने मध्यप्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के खिलाफ ‘हितों के टकराव’ की शिकायत खारिज कर दी है। आचरण अधिकारी ने शिकायतकर्ता को यह आदेश भी दिया है कि वह 30 दिन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1,000 रुपये जमा कराए। मध्यप्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति सरन ने पंडित के खिलाफ संजीव गुप्ता नामक व्यक्ति की वर्ष 2023 में दायर शिकायत दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद बुधवार को खारिज की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंडित एमपीसीए और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में कोच की भूमिका एक साथ अदा कर रहे थे जिससे कथित तौर पर हितों का टकराव पैदा हुआ।
बीसीसीआई के आचरण अधिकारी ने एमपीसीए और केकेआर के साथ पंडित के संबंधित अनुबंधों की अवधि और अन्य तथ्यों की रोशनी में गुप्ता की शिकायत खारिज कर दी और कहा कि 62 वर्षीय कोच के खिलाफ हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बनता है।
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उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति सरन ने पंडित के खिलाफ संजीव गुप्ता नामक व्यक्ति की वर्ष 2023 में दायर शिकायत दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद बुधवार को खारिज की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंडित एमपीसीए और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में कोच की भूमिका एक साथ अदा कर रहे थे जिससे कथित तौर पर हितों का टकराव पैदा हुआ।
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बीसीसीआई के आचरण अधिकारी ने एमपीसीए और केकेआर के साथ पंडित के संबंधित अनुबंधों की अवधि और अन्य तथ्यों की रोशनी में गुप्ता की शिकायत खारिज कर दी और कहा कि 62 वर्षीय कोच के खिलाफ हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बनता है।
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