{"_id":"57aa01c44f1c1b8667ee5034","slug":"post-sc-verdict-all-tv-rights-of-bcci-to-be-monitored","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीसीसीआई के सभी टीवी अधिकारों पर पैनल की नजर ","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}
बीसीसीआई के सभी टीवी अधिकारों पर पैनल की नजर
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 09 Aug 2016 09:46 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड में सुधार के लिए पैनल के सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति ने मंगलवार को टीवी अधिकार के मामले में बीसीसीआई को पारदर्शीता बरतने की सलाह दी है।
सूत्रों के मुताबिक 27 और 28 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रसारण के अधिकार ने समिति का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
लोढ़ा समिति ने सुधारों को लागू करने के लिए बीसीसीआई को 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इस टीवी प्रसारण के ठेके भी शामिल है। पैनल के सूत्र ने बताया कि समीक्षा याचिका दायर करने के बाद भी बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना होगा। अन्यथा मामले पर स्टे आदेश लग जाएगा।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को अपने फैसले में लोढ़ा समिति के सुधार को बरकरार रखा था, जिसमे कहा गया था कि ठेके देने के मामले में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
विज्ञापन
सूत्रों के मुताबिक 27 और 28 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रसारण के अधिकार ने समिति का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
विज्ञापन
लोढ़ा समिति ने सुधारों को लागू करने के लिए बीसीसीआई को 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इस टीवी प्रसारण के ठेके भी शामिल है। पैनल के सूत्र ने बताया कि समीक्षा याचिका दायर करने के बाद भी बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना होगा। अन्यथा मामले पर स्टे आदेश लग जाएगा।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को अपने फैसले में लोढ़ा समिति के सुधार को बरकरार रखा था, जिसमे कहा गया था कि ठेके देने के मामले में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरतनी चाहिए।