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डीएसपी राका गेरा को सेशन कोर्ट से राहत, सजा सस्पेंड

Thu, 18 May 2017 12:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 18 May 2017 12:20 AM IST
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 raka gira's sentenced suspended awarded
राका गेरा को राहत - फोटो : file photo
पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को निचली अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट मामले में सुनाई गई एक साल की सजा के मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय से फौरी तौर पर राहत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने राका गेरा की अपील पर अंतिम फैसला आने तक निचली अदालत से मिली सजा को सस्पेंड कर दिया है। अपील पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। 
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अदालत ने डीएसपी राका की सजा पहले ही सस्पेंड की हुई थी। राका को इसी वर्ष 18 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में एक साल की सजा सुनाई थी। राका गेरा ने निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। डीएसपी ने सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दायर अर्जी में निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने के फैसले को सस्पेंड करने की अपील की थी। 
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अब अदालत से अर्जी मंजूर होने के साथ ही राका गेरा को उनकी सर्विस के मामले में भी राहत मिल सकती है। हालांकि राका गेरा की अर्जी का सरकारी वकील ने निचली अदालत का फैसला सही ठहराते हुए विरोध किया था। अर्जी पर बहस में कहा गया था कि दोषी के घर से हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे।
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वहीं बचाव पक्ष के एडवोकेट एसपीएस भुल्लर के मुताबिक हथियारों का उनके पास लाइसेंस था। महकमे के ट्रांसफर आदेश होने के बाद उनकी नई पोस्टिंग होने से पूर्व ही वह 15 से 24 जुलाई के बीच कस्टडी में चली गई थी। इसलिए उन्हें हथियार ट्रांसफर कराने का समय नहीं मिल सका।

सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला

 raka gira's sentenced suspended awarded
राका गेरा को राहत - फोटो : file photo
डीएसपी की ओर से दाखिल अर्जी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ जजमेंट का हवाला दिया गया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि एडीजे कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने के फैसले को सस्पेंड करने का अधिकार है।

सीबीआई रेड में मिले थे हथियार
मोहाली के मुल्लांपुर के केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 कोठी से राका गेरा को एक लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उसके घर पर छापेमारी की तो काफी मात्रा में हथियार मिले थे।

आरोप के मुताबिक तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 जिंदा कारतूस, प्वाइंट 32 बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर, एक डबल बैरल गन, 1237 कारतूस जिनमें .12 बोर की 881, प्वाइंट .38 बोर के 114 कारतूस, एसएलआर के 114 कारतूस और दो कारतूस स्नाइपर बरामद हुए थे। सीबीआई इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस में हथियार रखने की शिकायत दी थी।  
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