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एनएच 74 घोटाला: आईएएस पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर 30 अक्तूबर तक रोक

Thu, 11 Oct 2018 10:32 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 11 Oct 2018 10:32 AM IST
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nh 74 scam stay on ias pankaj pandey arresting
nh 74 scam

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले  में निलंबित आईएएस डॉक्टर पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर 30 अक्तूबर तक रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में दायर करने की छूट दी है। इस आधार पर पंकज पांडे ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया है।  

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निलंबित आईएएस अधिकारी डॉक्टर पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि पिछले दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में ही दाखिल होने की व्यवस्था दी थी। इस आधार पर पंकज पांडे को निचली अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी पेश करनी थी।
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वहीं, पंकज पांडे के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश  का हवाला देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई का अधिकार संबंधित हाईकोर्ट को भी है। एकलपीठ ने सरकारी अधिवक्ता के तर्क के आधार पर पंकज पांडे को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा।
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इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 30 अक्तूबर तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। हाईकोर्ट में ही एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह सहित 15 अन्य लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी।

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