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जाट आंदोलन की सुगबुगाहट: सोनीपत में 60 दिन के लिए धारा 144 लागू
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 30 May 2016 01:52 AM IST
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जाट भ्ावन में तैनात सुरक्ष्ाा बल
- फोटो : file photo
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जाट आरक्षण के मुद्दे पर फिर से आंदोलन को देखते हुए सोनीपत में 60 दिन के लिए धारा 144 लागू। हरियाणा के सोनीपत के मजिस्ट्रेट के. मकरंद पांडुरंग ने जिला में किसी भी तरह के तनाव, जनहानि, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और मानव जीवन को खतरे को देखते हुए सोनीपत की सीमा में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
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अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जाट आरक्षण को लेकर दिए स्टे के विरोध में कुछ आंदोलनकारी, उपद्रवी और असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क, रास्ते, रेलवे ट्रैक, जलस्रोत बाधित करने और पावर हाउसों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है।
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे और यह आदेश 28 मई से आगामी 27 जुलाई तक 60 दिनों के लिए लागू रहेंगे।
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