फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Worker killed in accident at Korba underground coal mine

छत्तीसगढ़ : कोरबा की कोयला खदान में हादसा, ट्रक पर गिरा कंटेनर, एक कर्मचारी की मौत

Wed, 06 Jul 2022 06:54 AM IST
योगेश साहू पीटीआई, कोरबा।
पीटीआई, कोरबा। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 06 Jul 2022 06:54 AM IST
सार

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। सामूहिक रूप से उनके परिजनों को लगभग 92 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसमें ग्रेच्युटी और भविष्य निधि भी शामिल है।

विज्ञापन
Worker killed in accident at Korba underground coal mine
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मंगलवार को एक भूमिगत कोयला खदान में खड़े ट्रक पर ओवरहेड कोयला संग्रह कंटेनर के गिरने से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के एक कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान राधेश्याम (54) के रूप में हुई है, जो ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कोयला संग्रह कंटेनर के गिरने पर ट्रक पूरी तरह से कुचल गया।

विज्ञापन


एसईसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सेंट्रल पीएसयू कोल इंडिया की अनुषंगी एसईसीएल की राजगामार खदान में दोपहर के करीब उस समय हुई जब एक बंकर से ट्रक में कोयला लोड किया जा रहा था।
विज्ञापन


कोयले को एक ऊपरी बंकर या कंटेनर, जो कि एक फनल के आकार की बड़ी लोहे की संरचना होती है, उसमें इकट्ठा किया जाता है, इसे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। उन्होंने बताया कि कोयले को ले जाने के लिए बंकर के नीचे खड़े ट्रकों में उसे लादा जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंगलवार को भी घटना के समय हमेशा की तरह ट्रक में कोयला लादा जा रहा था। इस दौरान अचानक बंकर गिर गया और ट्रक के सामने वाले हिस्से पर जा गिरा। इससे राधेश्याम बंकर और उसके मलबे में दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

अधिकारी ने कहा कि जल्द ही अभियान चलाकर मलबे को हटाया गया और शव को निकाला गया। अधिकारी ने कहा कि एसईसीएल द्वारा घटना की आंतरिक जांच की जाएगी और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), बिलासपुर मुख्यालय के अधिकारी भी स्वतंत्र जांच करेंगे।


कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। सामूहिक रूप से उनके परिजनों को लगभग 92 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसमें ग्रेच्युटी और भविष्य निधि भी शामिल है। इस बीच, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने भी घटना की अलग से जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed