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Raipur News: रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में महिला आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा
Fri, 26 Jun 2026 01:11 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 26 Jun 2026 01:11 PM IST
सार
राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पर मादक पदार्थ के अवैध कारोबार का आरोप था।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पर मादक पदार्थ के अवैध कारोबार का आरोप था।
पुलिस के अनुसार, पुरानी बस्ती थाना में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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रायपुर पुलिस ने कहा है कि शहर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना कर आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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पुलिस के अनुसार, पुरानी बस्ती थाना में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
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मामले की सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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रायपुर पुलिस ने कहा है कि शहर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना कर आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।