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छत्तीसगढ़ः रायपुर और बिलासपुर में दुकानों के खुलने का समय बदला, नियमों की अनदेखी पर लगेगा जुर्माना

Tue, 29 Sep 2020 10:08 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर/ बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर/ बिलासपुर Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 29 Sep 2020 10:08 PM IST
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Unlock In Chhattisgarh, The opening time of shops in Raipur and Bilaspur changed, penalty will be imposed for ignoring the rules
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

कोरोना महामारी की वजह से रायपुर और बिलासपुर में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक लगा लॉकडाउन समाप्त हो गया है। मंगलवार को दोनों शहरों में रात्रि के 8 बजे तक बाजार खुला रहा। वहीं रविवार को भी सम्पूर्ण लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। नए दिशा-निर्देश का अनुकरण करते हुए सर्राफा, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, किराना व सुपर बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत सारे संस्थान आज से खुल गए। 

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वहीं सभी दुकान संचालक सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते नजर आए। वहीं नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सुबह किसी भी समय कारोबारी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन रात्रि में आठ बजे तक बंद करना ही होगा। रेस्टोरेंट, होटल 10 बजे रात तक खुले रहेंगे। इसी तरह होम डिलीवरी भी 10 बजे रात तक की जा सकेगी। डीजल-पेट्रोल अब सभी को मिलेगा और दवा दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी।
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नियमों की अनदेखी पर जुर्माना

  • सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये जुर्माना 
  • होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये जुर्माना  
  • दुकानों के मालिकों द्वारा नियम का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपये जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में लोगों को देना होगा 100 रुपये जुर्माना


यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से मना किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी दुकान या व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान या व्यावसायिक संस्थान को आगामी 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।

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