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छत्तीसगढ़: शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजी गईं
Sat, 17 Jan 2026 12:12 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 17 Jan 2026 12:12 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की हिरासत में रहीं सौम्या चौरसिया को रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज न्यायालय में पेश किया गया।
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शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की हिरासत में रहीं सौम्या चौरसिया को रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें आगामी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।
ईओडब्ल्यू ने इससे पहले सौम्या चौरसिया को प्रोडक्शन वारंट के जरिए अदालत में प्रस्तुत कर तीन दिन की रिमांड हासिल की थी। इस अवधि के दौरान उनसे शराब घोटाले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई। रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 30 जनवरी तक जेल भेज दिया गया।
अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने पहले ही हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर 8 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
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इसके बाद 15 जनवरी को शासन की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तेज हो गई और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
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ईओडब्ल्यू ने इससे पहले सौम्या चौरसिया को प्रोडक्शन वारंट के जरिए अदालत में प्रस्तुत कर तीन दिन की रिमांड हासिल की थी। इस अवधि के दौरान उनसे शराब घोटाले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई। रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 30 जनवरी तक जेल भेज दिया गया।
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अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने पहले ही हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर 8 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
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इसके बाद 15 जनवरी को शासन की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तेज हो गई और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।