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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Three accused sentenced to life imprisonment in case of murder by crushing with Bolero in Korba

Korba: बोलेरो से कुचलकर युवक की निर्मम हत्या कर दी, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 26 Jun 2025 07:54 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: श्याम जी. Updated Thu, 26 Jun 2025 07:54 PM IST
सार

कोरबा जिले में अमित साहू की बोलेरो से कुचलकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 22 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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Three accused sentenced to life imprisonment in case of murder by crushing with Bolero in Korba
तीन आरोपियों को आजीवन कारावास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

करतला थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2024 को अमित साहू (25) की बोलेरो गाड़ी से कुचलकर और पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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जानकारी के अनुसार, मृतक अमित साहू का पड़ोसी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) ने फिरौती के लिए साजिश रची। उन्होंने पहले गांव के एक व्यक्ति से झांसा देकर मोबाइल छीना और उससे अमित के भाई अजय को फोन कर गाड़ी मंगवाई। रास्ते में नकाबपोश आरोपियों ने अमित को रोका, हाथ-पैर बांधे और जंगल ले जाकर फिरौती मांगी। अमित द्वारा पहचान लिए जाने पर उन्होंने उसे बोलेरो से सात-आठ बार कुचला और सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी।
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अदालत ने 22 गवाहों और ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों को धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत तीन वर्ष, और धारा 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि यह फैसला समाज के लिए कठोर संदेश है। मृतक के दो छोटे बच्चे हैं, और गांव में आरोपियों के प्रति आक्रोश बना हुआ है।

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