फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   teacher recruitmen in Guest teacher will get bonus number

छत्तीसगढ़: शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर को मिलेंगे बोनस नंबर, इस तारीख तक बनवा लें प्रमाण पत्र, नहीं तो...

Sat, 17 Jun 2023 02:39 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 17 Jun 2023 02:39 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में सेवा देने वालों को बोनस अंक मिलेगा। ऐसे टीचर्स को बोनस के रूप में 2 अंक मिलेंगे। वहीं अधिकतम 10 अंक मिलेंगे।

विज्ञापन
teacher recruitmen in Guest teacher will get bonus number
महानदी भवन, नवा रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में सेवा देने वालों को बोनस अंक मिलेगा। ऐसे टीचर्स को बोनस के रूप में 2 अंक मिलेंगे। वहीं अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती शुरू होने वाली है। इसमें राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का फैसला लिया है। 

विज्ञापन


शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई को विज्ञापन जारी किया गया था। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि अतिथि शिक्षक को 20 जून तक बोनस अंक के लिए अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय तक फॉर्म जमा कर दें। तभी बोनस अंक मिलेगा। राज्य शासन के आदेशानुसार, प्रदेश में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। 
विज्ञापन


लोक शिक्षण संचालनालय ने इस विषय में 12 मई को आदेश जारी किया है। बोनस अंक के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 अंक देंगे। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रमाण पत्र जारी जारी करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित किए और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। वहीं किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के पढ़ने के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक मिलेंगे।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed