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Raipur: ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर मिल रही छूट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 31 मार्च को सुनवाई

Wed, 29 Mar 2023 08:52 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 29 Mar 2023 08:52 PM IST
सार

हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोसी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने ऑटो एक्सपो में वाहनों के टैक्स पर मिल रहे छूट पर रोक लगा दी है। अब 31 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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High Court bans discount on purchase of vehicles in Auto Expo
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर मिल रही छूट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स पर 50% की छूट दी जा रही थी, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी, अब मामले की सुनवाई 31 मार्च को होगी।

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दरअसल रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटोएक्सपो चल रहा है। जिसे लेकर राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों की खरीदी पर वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट घोषित की गई। जिसे लेकर कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स संचालक समेत 5 लोगों ने अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, सौरभ साहू, शशांक ठाकुर और मलय श्रीवास्तव के जरिए याचिका लगाई। 

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याचिका में कहा गया, कि केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों के टैक्स में छूट देने और राज्य के अन्य जिलों में टेक्स में ऐसी छूट न मिलने से उन जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों के यहां से वाहनों की खरीदी नहीं होगी, जो न्यायोचित नहीं है। 

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हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोसी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने ऑटो एक्सपो में वाहनों के टैक्स पर मिल रहे छूट पर रोक लगा दी है, अब 31 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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