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Chhattisgarh: रायगढ़ में श्रम न्यायालय का बड़ा एक्शन, पांच उद्योगों पर लगाया इतने लाख का जुर्माना

Thu, 16 Oct 2025 09:18 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 16 Oct 2025 09:18 PM IST
सार

रायगढ़ जिले के पांच उद्योगों में लगातार हादसों व मजदूर मौतों के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य विभाग की जांच में श्रम न्यायालय ने जुर्माना लगाया। उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि आपराधिक प्रकरणों में आगे कार्रवाई जारी है।

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Chhattisgarh Major action by Labour Court in Raigarh
court room - फोटो : ANI

विस्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों में सुरक्षा मानको की कमी के चलते हुए हादसों के बाद श्रम न्यायालय ने कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के बाद पांच उद्योगों के खिलाफ 8 लाख 83 हजार का जुर्माना लगाया है।

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रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते एक के बाद एक लगातार हो रहे हादसों में जहां मजदूरों की मौत हो रही है। वहीं कई मजदूर घायल भी हो रहे हैं। ऐसे मामलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के बाद अपराधिक प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में दायर किया था।   
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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि श्रम न्यायालय ने ऐसे ही मामलों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर जिले के पांच उद्योगों पर 8 लाख 83 हजार अर्थदण्ड लगाया है।
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अलग-अलग तारीखों में जिले में संचालित उद्योगों में घटित घटनाओं में मजदूरों की मौत के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने आपराधिक प्रकरण भी श्रम न्यायालय में दायर किया गया है। 

इन उद्योगों पर लगा अर्थदण्ड 
1. मेसर्स मां मंगला इस्पात कंपनी को  2 लाख 40 हजार रुपये 
2. मेसर्स शम्भावी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख 65 हजार रुपये
3. मेसर्स मां मणी आयरन एंड स्टील कंपनी को  4 लाख 20 हजार रुपये
4. मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा को  50 हजार रुपये  
4. एनआर इस्पात को 8 हजार रुपये

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