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Jagdalpur: पैरोल पर जेल से बाहर गया कैदी नहीं आया वापस, जेल विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर
Thu, 15 May 2025 05:45 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 15 May 2025 05:45 PM IST
सार
गांजा मामले में जेल में बंद कैदी 20 दिन की पैरोल पर अपने घर गया था। पैरोल खत्म होने के बाद भी जेल नहीं पहुंचा। इसके बाद जेल विभाग ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई।
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केंद्रीय जेल जगदलपुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्रीय जेल जगदलपुर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा काट रहा एक कैदी पैरोल पर घर जाने के बाद वापस नहीं लौटा। कैदी के वापस नहीं आने के बाद अब जेल अधिकारियों ने कैदी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।
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जानकारी के अनुसार, महादेव सोढी (25), निवासी देवकूपाल्ली, कोकरपाल, जिला सुकमा को पुलिस ने गांजा मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने उसे सजा सुनाई और वह पिछले दो वर्षों से केंद्रीय जेल जगदलपुर में सजा काट रहा था। उसे 20 दिन की पैरोल मिली थी। जेल अधिकारियों को उम्मीद थी कि पैरोल अवधि समाप्त होने पर वह जेल लौट आएगा, लेकिन 20 दिन बीतने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। इसके चलते उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
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