फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Calling a husband dark-complexioned or overweight is not sufficient grounds for divorce.

सीजी: पत्नी ने पति को कहा मोटा-सांवला, तलाक मांगने पति पहुंचा; हाईकोर्ट बोला- इससे क्रूरता साबित नहीं होती

Sun, 20 Sep 2026 11:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति को मोटा और सांवला कहना अकेले क्रूरता या परित्याग साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पति लगाए आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य नहीं दे सका।

 

विज्ञापन
Calling a husband dark-complexioned or overweight is not sufficient grounds for divorce.
तलाक मांगने पहुंचे पति को हाईकोर्ट से झटका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तलाक के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा पति को ‘मोटा’ और ‘सांवला’ कहना अपने आप में क्रूरता या परित्याग साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी।

विज्ञापन

डिवीजन बेंच ने 18 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आकाश और पूजा की शादी 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। पति के अनुसार, पत्नी शादी के बाद करीब तीन महीने तक उसके साथ रही। इसके बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके साथ गलत व्यवहार करती थी और आए दिन उसे छोड़ने की धमकी देती थी। पति ने इन्हीं आधारों पर तलाक की मांग की थी।

विज्ञापन


पढ़ें: साइलेंसर की आवाज को लेकर विवाद, कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी से बेल्ट से मारपीट

विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति को ‘मोटा’ और ‘सांवला’ कहना, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, तलाक के लिए आवश्यक क्रूरता का पर्याप्त आधार नहीं है। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा के फैसले को बरकरार रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed