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अब आसानी से मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस: डुप्लीकेट के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, RTO की नई व्यवस्था आज से

Fri, 23 Jun 2023 01:15 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Fri, 23 Jun 2023 01:15 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं, तो अधिकारी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।

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Now will driving license easily new system of RTO from today in Chhattisgarh
आरटीओ रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं, तो अधिकारी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस में किसी भी प्रकार की जानकारी चेंज कराने के लिए आरटीओ का दफ्तर में घूमने नहीं पड़ेंगे। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन मोड में सारे काम आसानी से कर सकते हैं। 

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अगर दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना है तो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर उसमें बताए गए प्रोसेस को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया होने के बाद 450 रुपए ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर  सुधरा हुआ लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। इस सुविधा को आरटीओ ने आज से शुरू कर दी है।
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नहीं जाना पड़ेगा RTO दफ्तर
अब तक लाइसेंस में किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन काम होने के बाद आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था। डुप्लीकेट बनवाने के लिए भी यही प्रोसेस रहता था। इससे लोग काफी परेशान थे। इसलिए अब सिस्टम में सुधार किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। 
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इस लिंक से करें लाइसेंस रिन्यूअल
इस विषय में परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने से लेकर और कई काम जैसे एड्रेस चेंज, रिप्लेसमेंट, एनओसी, सरेंडर ऑफ क्लास व्हीकल इसके साथ लाइसेंस गुम हो जाना या टूटने पर ऑटो अप्रूवल किया जाएगा। ऑनलाइन त्रुटि सुधार या फिर कुछ चेंजेस करने के लिए परिवहन की साइट https://parivahan.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस परिवहन विभाग की वेबसाइट में अपडेट कर दी गई है। इसमें लोगों को कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। 


बिना कोई डॉक्यूमेंट के करें आवेदन 
लाइसेंस गुम हो जाना, रिन्यूअल या फिर त्रुटि सुधार के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसमें जानकारी देना पड़ेगा कि किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद इसमें कई ऑप्शन दिए जाएंगे। अब फोटो खिंचवाने या फिर फिंगर प्रिंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में क्लिक करके सीधा आधार नंबर से पूरा काम हो जाएगा। इसमें ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड से ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।  

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