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MP-CG चेकपोस्ट पर बिना धर्मकांटा के जांच: दो साल में मिला 22 करोड़ का राजस्व; मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब

Thu, 23 Mar 2023 07:01 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Thu, 23 Mar 2023 07:01 PM IST
सार

परिवहन जांच चौकी चिल्फी में वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक दिनांक 31 जनवरी 2023 में करीब एक लाख से अधिक वाहनों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इन दो वर्ष में कार्रवाई से 23 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। इसके अलावा यहां परिवहन विभाग ने एक सितंबर 2022 से पांच अलग-अलग अधिकारी व कर्मचारी को पदस्थ किया है।

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minister akbar replied in chhattisgarh assembly on jccj mla renu jogi question
छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चिल्फीघाटी बैरियर। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के ग्राम चिल्फी में परिवहन विभाग की जांच चौकी है। यह गांव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला अंतिम बॉर्डर है। हर दिन यहां से करीब 300 से अधिक वाहन गुजरते हैं, लेकिन इनकी जांच बिना धर्म कांटा के होती है। खास बात यह है कि इसके बावजूद दो साल में 22 करोड़ का राजस्व मिला है। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में स्थानीय विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (JCCJ) सुप्रीमो व विधायक डॉ. रेणु जोगी के सवाल पर दी है। 

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दरअसल, विधानसभा में JCCJ विधायक डॉ. रेणु जोगी ने यह मामला उठाया है। उन्होंने प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से पूछा कि कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी स्थित परिवहन जांच चौकी में कितने अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ हैं? उनके पदनाम और नियुक्ति दिनांक बताएं? यह भी जानकारी मांगी कि परिवहन जांच चौकी चिल्फी में वर्ष 2021-22, 2022-23 में दिनांक 31 जनवरी 2023 तक कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है ? कार्रवाई से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? 
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रेणु लोगी ने इसके वर्षवार आंकड़े मांगे। साथ ही पूछा कि क्या चिल्फी घाटी बैरियर में धर्मकाटा लगा है? यदि नहीं, तो बिना धर्म कांटे के किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है? चिल्फी बेरियर पर धर्म काटा कब तक लग जाएगा? उनके इस सवाल के जवाब में मंत्री अकबर ने बताया कि चिल्फी घाटी में धर्म कांटा नहीं लगा है। यहां कार्रवाई मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 व 114 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। धर्मकांटा लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती। 

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