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छत्तीसगढ़: 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 01 Oct 2021 04:47 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, रायपुर।
एजेंसी, रायपुर।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 01 Oct 2021 04:47 AM IST
सार
दुष्कर्म की घटना 8 मई 2018 को घटी थी, आरोपी ने दादी के साथ रहने वाले बच्ची को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : Social Media
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की विशेष अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के लिए दोषी 22 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है।
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विशेष सरकारी वकील कमल किशोर वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सरिता दास ने बुधवार को दोषी लव कुमार पासवान को प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई।साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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उन्होंने बताया कि दुष्कर्म की घटना 8 मई 2018 को घटी थी। दुर्ग जिले के जामुल इलाके रहने वाले पासवान ने इसी इलाके में अपने दादी के साथ रहने वाले बच्ची को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था।
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आरोपी उस वक्त 19 साल का था। अपराध का पता उस वक्त चला जब बच्ची ने अगले दिन घटना के बारे में अपनी दादी को बताया। इसके बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोक्सो कानून के तहत जामुल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।