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छत्तीसगढ़: 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 01 Oct 2021 04:47 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, रायपुर।
एजेंसी, रायपुर। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 01 Oct 2021 04:47 AM IST
सार

दुष्कर्म की घटना 8 मई 2018 को घटी थी, आरोपी ने दादी के साथ रहने वाले बच्ची को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था

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Man sentenced to life imprisonment for misdeed 10 year old girl in Chhattisgarh
सांकेतिक तस्वीर.... - फोटो : Social Media

विस्तार

छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की विशेष अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के लिए दोषी 22 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है। 

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विशेष सरकारी वकील कमल किशोर वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सरिता दास ने बुधवार को दोषी लव कुमार पासवान को प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई।साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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उन्होंने बताया कि दुष्कर्म की घटना 8 मई 2018 को घटी थी। दुर्ग जिले के जामुल इलाके रहने वाले पासवान ने इसी इलाके में अपने दादी के साथ रहने वाले बच्ची को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था।
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आरोपी उस वक्त 19 साल का था। अपराध का पता उस वक्त चला जब बच्ची ने अगले दिन घटना के बारे में अपनी दादी को बताया। इसके बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोक्सो कानून के तहत जामुल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

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