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कपड़ा व्यापारी की हत्या के मामले में 12 लोगों को उम्रकैद
Thu, 31 Jan 2019 02:23 PM IST
अजय सिंह
भाषा, रायगढ़
भाषा, रायगढ़
Published by: अजय सिंह
Updated Thu, 31 Jan 2019 02:23 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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स्थानीय अदालत ने एक कपड़ा व्यावसायी की हत्या के मामले मे 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रायगढ़ जिले के अपर लोक अभियोजक ए के श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि 27 सितंबर, 2017 को खरसिया में कपड़ा व्यापारी अर्जुन रोहड़ा (30) के साथ शर्ट बदलने को लेकर डभरा गांव के विद्यानंद राठौर का विवाद हुआ था।
इसके बाद 12 युवकों ने रोहड़ा की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और उसके साथ लाठी, डंडे से मारपीट की थी। तीन घंटे बाद अस्पताल में रोहड़ा की मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई थी।
श्रीवास्तव ने बताया कि बाद में खरसिया पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जनवरी 2018 को अदालत में पेश किया था।
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रायगढ़ जिले के अपर लोक अभियोजक ए के श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि 27 सितंबर, 2017 को खरसिया में कपड़ा व्यापारी अर्जुन रोहड़ा (30) के साथ शर्ट बदलने को लेकर डभरा गांव के विद्यानंद राठौर का विवाद हुआ था।
इसके बाद 12 युवकों ने रोहड़ा की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और उसके साथ लाठी, डंडे से मारपीट की थी। तीन घंटे बाद अस्पताल में रोहड़ा की मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई थी।
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श्रीवास्तव ने बताया कि बाद में खरसिया पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जनवरी 2018 को अदालत में पेश किया था।
उन्होंने बताया कि पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने मामले की सुनवाई के बाद बुधवार शाम सभी 12 आरोपियों डभरा निवासी विद्यानंद राठौर (28 वर्ष), राजेश राठौर (24 वर्ष), रामभगत राठौर (23 वर्ष), द्रोण राठौर (23 वर्ष), युगांश राठौर (18 वर्ष), राजेश कुर्रे (19 वर्ष) तथा खरसिया निवासी राजकुमार सिदार (19 वर्ष), युधिष्ठिर राठौर (20 वर्ष), भोला निषाद (19 वर्ष), गोपाल निषाद (18 वर्ष), विक्की सिंह (20 वर्ष) और प्रशांत राठौर (20 वर्ष) को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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