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CG: एक अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा महंगा; नहीं मिलेगी गाइडलाइन रेट में 30 फीसदी की छूट, जानें वजह

Sat, 30 Mar 2024 04:43 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 30 Mar 2024 04:43 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री में 30 फीसदी तक की मिल रही छूट योजना कल यानी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी।

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Land registry will be expensive from one April in chhattisgarh
सांकेतिक न्यूज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री में 30 फीसदी तक की मिल रही छूट योजना कल यानी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने 30 प्रतिशत छूट देने के बाद रजिस्ट्री फीस 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया था, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को जारी रखा है। लोगों को गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4 फीसदी रजिस्ट्री फीस देनी होगी। 

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पिछली भूपेश सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था। यह अवधि अब समाप्त होने के कारण लोगों को 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना पड़ेगा। । इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि गाइडलाइन जमीनों के रेट में 30 फीसदी  छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के खजाने में एक हजार करोड़ तक एक्स्ट्रा राजस्व मिलेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा। जमीन अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था। जिस जमीन का मूल्य 10 लाख रुपए है, उसे अधिग्रहण पॉलिसी के तहत चार गुना मतलब  40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए था। गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से उन्हें 30 लाख रुपए ही मिल रहे थे। 
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उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 30 प्रतिशत छूट दी थी, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। फिलहाल आचार संहिता की वजह से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। 

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