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Korba: कोटपा एक्ट के तहत 35 दुकानों पर कार्रवाई, 2070 रुपये का चालान वसूला

Thu, 07 May 2026 08:04 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 07 May 2026 08:04 PM IST
सार

कोरबा में सही दवा-शुद्ध आहार अभियान के अंतर्गत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले में कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।

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Action taken against 35 shops under the COTPA Act fines totaling ₹2,070 collected in Korba
korba

विस्तार

कोरबा में सही दवा-शुद्ध आहार अभियान के अंतर्गत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले में कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल ने मई 07 मई को जिले में चालानी कार्यवाही की।

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औषधि निरीक्षक सुनील सांडे, ऋषि साहू, वीरेंद्र भगत तथा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संतोष केवट की संयुक्त टीम ने कोरबा के रिस्दी क्षेत्र, जिला अस्पताल परिसर के आसपास और कोसाबाड़ी क्षेत्र में स्थित पान दुकानों, चाय ठेलों, भोजनालयों और किराना दुकानों की सघन जांच की। जांच का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकना था।
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दो दिवसीय अभियान के दौरान कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर कुल 35 दुकानों में कार्रवाई की गई। इसमें से 5 दुकानों को पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि शेष 30 दुकानों पर कुल 2,070 रुपए का चालान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रवर्तन कार्य आगे भी कोरबा जिले के सभी विकासखण्डों में निरंतर जारी रहेगा।
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कोटपा एक्ट, 2003 के तहत धारा 4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 5 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है। धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। वहीं धारा 7, 8 और 10 में बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सही दवा-शुद्ध आहार अभियान का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना है। दुकानदारों को कोटपा एक्ट के नियमों की जानकारी दी जा रही है। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी अपील है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें और बच्चों को तंबाकू से दूर रखें।

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