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गांजा तस्करों को 13 साल की सजा: कोर्ट ने कहा- नशे की आदत रोकने के लिए सजा जरूरी; 147 किलो गांजा हुआ था बरामद

Mon, 27 Mar 2023 04:35 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Mon, 27 Mar 2023 04:35 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्तगण को 13-13 वर्ष के कठोर कारावास व 1.25-1.25 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक साल का कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा। 

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kabirdham district court sentenced two ganja smugglers to 13-13 years
कबीरधाम जिला कोर्ट। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में दो युवकों को 13-13 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.25-1.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बोड़ला थाना पुलिस ने दोनों युवकों को करीब तीन साल पहले एक जुलाई 2020 को पकड़ा था। 

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पुलिस पूछताछ में पता चला था कि दोनों युवक ओडिशा के मलकानगिरी के रहने वाले प्रदीप सरकार और विपलव चक्रवर्ती हैं। दोनों युवक 25-25 साल के हैं। अपनी होंडा सिटी कार से गांजा ओडिशा से लेकर आ रहे थे। तलाशी के दौरान दोनों तस्करों से लग्जरी कार में 147 किलों से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। 
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कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि, प्रकरण के अवलोकन से यह प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से 147.320 किलोग्राम गांजा की जब्ती की गई है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति और उससे उत्पन्न होने वाले अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए। साथ ही ऐसे अपराधों का वृहद सामाजिक दुष्प्रभाव को देखते हुए दोनों युवकों को समुचित दंड दिया जाना जरूरी है। 

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