{"_id":"64f1e4b87b2c9da405040706","slug":"296-health-officers-and-employees-dismissed-from-service-by-collector-of-jagdalpur-2023-09-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जगदलपुर के कलेक्टर बने 'सिंघम': 296 स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा से किया बर्खास्त, जानें मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जगदलपुर के कलेक्टर बने 'सिंघम': 296 स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा से किया बर्खास्त, जानें मामला
Fri, 01 Sep 2023 06:49 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 01 Sep 2023 06:49 PM IST
सार
जगदलपुर के कलेक्टर ने शुक्रवार को 296 स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह सभी अपनी मांगों को लेकर 21 अगस्त से हड़ताल पर थे।
विज्ञापन
बर्खास्त
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम ने शुक्रवार को हड़ताल में गए 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर 21 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस वजह से लोकहित-नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
विज्ञापन
लोगों को असुविधा हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु दो सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है।
विज्ञापन
तत्पश्चात् भी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-6 एवं नियम-7 एवं छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 296 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
विज्ञापन