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Raipur: सूचना आयोग ने तहसीलदार और उप अभियंता पर लगाए 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड, जानें क्या है मामला

Fri, 21 Jul 2023 08:06 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Fri, 21 Jul 2023 08:06 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है। दो जन सूचना अधिकारियों पर 25- 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल हैं। 

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Information Commission action on Tehsildar and Deputy Engineer
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है। दो जन सूचना अधिकारियों पर 25- 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल हैं। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन में विलंब से काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। 

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एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि रायपुर तहसील के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को मार्च 2019 में आवेदक की ओर से सीमांकन के लिए आवेदन दिया था।  वह जन सूचना अधिकारी ने 3 साल देर से आवेदक को अवलोकन के लिए सूचना जारी किया। इस संबंध में आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इसका उनके ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस कारण से तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और तहसीलदार रायपुर, वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर अमित बेक पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। 
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ऐसे ही एक और प्रकरण में नगर पालिका रतनपुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ने नामांतरण संबंधी फाइलों से आवेदक के को जानकारी नहीं देने पर कार्यवाही हुई। समय में निराकरण नहीं करने और आयोग को जवाब  प्रस्तुत नहीं करने के कारण तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और उप अभियंता, वर्तमान में नगर पालिका परिषद देवेंद्र पहाड़ी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा हो रहा है।

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