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बिलासपुर: नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत का मामला, शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Sat, 31 May 2025 10:36 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Sat, 31 May 2025 10:36 PM IST
सार

बिलासपुर के सकरी थाने में शिक्षक राममूरत कौशिक के खिलाफ नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत का मामला दर्ज है। हाईकोर्ट ने पीड़िताओं के बयानों के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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High Court rejected anticipatory bail plea of teacher in case of obscene acts with minor girl students
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ बिलासपुर के सकरी थाने में अपराध दर्ज है। उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 75(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा-8 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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आरोपी राममूरत कौशिक स्कूल में शिक्षक है। उस पर आरोप है कि उसने नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। पीड़ित छात्राओं ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में आरोपी के खिलाफ गवाही दी है। मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। कहा कि वह 55 साल का है। उसके दो बच्चे हैं। वह छात्राओं से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करता था। उसका तबादला हो चुका है। अब वह अतिशेष शिक्षक के रूप में कार्यरत है। 
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अन्य शिक्षक उसे हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साजिश रची और छात्राओं से झूठी शिकायत करवाई। वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी शिक्षक होते हुए भी 13 साल की छात्राओं से दुर्व्यवहार करता है। पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है। इस आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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