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Mungeli: रिटायरमेंट के पंद्रह दिन पहले मुंगेली डीईओ को मिली बड़ी राहत, निलंबन पर हाईकोर्ट का स्टे
Fri, 29 Sep 2023 11:29 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेली
अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 29 Sep 2023 11:29 AM IST
सार
मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है।
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मुंगेली डीईओ सविता राजपूत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। दरअसल, सविता राजपूत का रिटायरमेंट इसी माह सितंबर में होना है और रिटायरमेंट के 15 दिन पहले उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाए बिना विभाग ने निलंबित कर दिया था।
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इसके पीछे की बड़ी वजह एरियर्स की राशि का भुगतान न होना पाया गया था। अपने निलंबन के खिलाफ सविता राजपूत ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। जहां उनके वकील ने न्यायालय के समक्ष यह दलील पेश की की सविता राजपूत महज 15 दिनों में रिटायर होने वाली हैं और उन्हें विभागीय जांच बैठाए बिना ही निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी लेकिन जज ने सविता राजपूत के पक्ष में निर्णय देते हुए फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अब मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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