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जीपीएम: पशु तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वहीं हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 18 Oct 2025 04:37 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 18 Oct 2025 04:37 PM IST
सार

गौरेला-पेंड्रा- मरवाही थाना मरवाही क्षेत्र में पशु तस्करी प्रकरण के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फरार आरोपी जागेश्वर नायक, निवासी ग्राम पीरीमहुआ, थाना प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) को पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सतत ट्रैकिंग के माध्यम से धर दबोचा।

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Police arrested the main accused in the cattle smuggling case six accused were arrested earlier in GPM
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला-पेंड्रा- मरवाही थाना मरवाही क्षेत्र में पशु तस्करी प्रकरण के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फरार आरोपी जागेश्वर नायक, निवासी ग्राम पीरीमहुआ, थाना प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) को पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सतत ट्रैकिंग के माध्यम से धर दबोचा।

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मामला 14 अक्टूबर 2025 का है, जब जिले के सक्रिय गौसेवकों से सूचना मिली कि ग्राम मटियाडांड से कुछ तस्कर अवैध रूप से मवेशियों को मध्यप्रदेश की ओरले जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत के निर्देशन में थाना मरवाही की टीम ने कार्रवाई की। घटनास्थल पर घेराबंदी के दौरान पुलिस ने 13 मवेशियों को सुरक्षित बरामद करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं मुख्य आरोपी जागेश्वर नायक अपने कुछ साथियों सहित जंगल की ओर भाग निकला था। एसडीओपी मरवाही दीपक मिश्रा के सुपरविजन में थाना प्रभारी निरीक्षक सनीप रात्रे एवं साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 
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पूछताछ में खुलासा हुआ कि जागेश्वर नायक ही इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक था। वह मवेशियों की खरीद, चरवाहों की व्यवस्था तथा उन्हें मध्यप्रदेश के बरघाट–लपटा–गढ़ही मार्ग से बूचड़खानों तक भेजने की जिम्मेदारी संभालता था। घटनास्थल से पुलिस ने उस समय 11 मवेशी, 5 रस्सियां और 5 लाठियां भी जब्त की थीं। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11, एवं भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 61(2), 112 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मरवाही पुलिस एवं साइबर सेल की इस संयुक्त और त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन जिले में अंतरराज्यीय पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रति पूर्णत: सतर्क और सक्रिय है।

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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Police arrested the main accused in the cattle smuggling case six accused were arrested earlier in GPM
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलटोला में हुए हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत से सुनाया गया। अदालत ने अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब छह बजे ग्राम सिंगलटोला की है। अभियुक्त गणेश उर्फ गन्ने अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव के लिए पहुंचा। विवाद के दौरान गणेश ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट में वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए विजय के भाई अजय बैगा पर भी गणेश ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद परिजन घायल अजय और मृतक विजय को लेकर जिला अस्पताल गौरेला पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी गणेश के खिलाफ अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 और 307 भादंवि के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर गणेश बैगा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

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