फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Gorella-Pendra-Marwahi News ›   GST department took major action on a large consignment of gutkha and tobacco in Gaurela Pendra Marwahi

GPM: गुटखा और तम्बाकू की बड़ी खेप पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई, 48 लाख 45 हजार 322 रुपये का लगाया जुर्माना

Fri, 10 Nov 2023 06:26 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 10 Nov 2023 06:26 PM IST
सार

राज निवास गुटखा और तम्बाखू की 45 लाख रुपए की बड़ी खेप में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में 48 लाख 45 हजार 322 रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
GST department took major action on a large consignment of gutkha and tobacco in Gaurela Pendra Marwahi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Istock

विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में तीन दिन पहले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ अंतरराज्जीय सीमा पर निर्वाचन आयोग के बेरियर में जांच के दौरान तीन कन्टेनरों में बिना बिल के दिल्ली से बैंगलोर ले जाया जा रहा राज निवास गुटखा और तम्बाखू की 45 लाख रुपए की बड़ी खेप में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में 48 लाख 45 हजार 322 रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


दरअसल आगामी 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है और बॉर्डर में लगातार निगरानी कर रहा है, साथ ही एफएसटी टीम भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। तीन दिन पहले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ अंतरराज्जीय बॉर्डर कबीर चबूतरा में जांच के दौरान एफएससी की पेट्रोलिंग टीम ने तीन कंटेनर को जांच के लिए रोका।  

विज्ञापन

 

तीनों में पान मसाला राज निवास था और ये पान मसाला और गुटखा दिल्ली से बैंगलोर जाने को निकाल था पर जांच में एफएसटी की टीम को पर्याप्त दस्तावेज नही मिलने के चलते तीनों कन्टेनरों को जब्त कर लिया गया जहां पर जांच के दौरान दस्तावेजों के आधार पर एक कंटेनर में लगभग 14 लाख रुपये से अधिक का माल था तीनो कंटेनर में मिलाकर लगभग 45 लाख रुपये का माल पुलिस ने 102 की कार्रवाई करते हुए जब्त किया और मामले को जीएसटी के अधिकारियों को सौप दिया गया। जिसके बाद जीएसटी अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और जब्त माल के आधार पर पहले कंटेनर में 16 लाख 17 हजार 18 रुपये का जुर्माना, दूसरे कंटेनर में 16 लाख 14 हजार 152 रुपये का और तीसरे कंटेनर में 16 लाख 14 हजार 152 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पूरे मामले में ईवे बिल नहीं होने पर जीएसटी विभाग के द्वारा 48 लाख 45 हजार 322 रुपए का जुर्माना किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed