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गौरेला पेंड्रा मरवाही: मां की हत्या करने वाले शराबी बेटे को आजीवन कारावास की सजा, जानें क्यों किया था कत्ल
Wed, 05 Nov 2025 05:12 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 05 Nov 2025 05:12 PM IST
सार
गौरेला पेंड्रा मरवाही में शराब के लिए पैसे ना देने पर फावड़ा मारकर मां की हत्या के मामले में आरोपी कपूत को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।
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आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गौरेला पेंड्रा मरवाही में शराब के लिए पैसे ना देने पर फावड़ा मारकर मां की हत्या के मामले में आरोपी कपूत को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। 14 जुलाई 2024 को गौरेला थाना के सारबहरा गांवों में वारदात हुई थी। 16 माह में आया फैसला।
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मामला 14 जुलाई 2024 को गौरेला थाना क्षेत्र का हैं जहां सारबहरा गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह भैना शाम करीब 5:30 बजे अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसा मांगा और मां ने जब इनकार कर दिया तो आरोपी ने अपनी मां से मारपीट शुरू कर दी और पास ही रखें फावड़ा के बैट (लकड़ी) से मां की पिटाई कर दी वहीं मां बचने के लिए भागते हुए अपने पड़ोसी के घर भी गई पर वहां मां रोशनी बाई ने दम तोड़ दिया था।
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मामले की सूचना पर गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को आरोपी अर्जुन सिंह भैना को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के आरोप में दोषसिद्ध पाए हुए आरोपी को आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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