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Jagdalpur: जार में बिना लेबल के बिक रही मिठाइयां, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने परीक्षण के लिए भेजे नमूने

Fri, 18 Aug 2023 06:47 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर Published by: श्याम जी. Updated Fri, 18 Aug 2023 06:47 PM IST
सार

जगदलपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम ने अमानक मिठाइयों का नमूना लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। इन मिठाइयों के जार पर निर्माता फर्म का नाम व डेट कुछ भी नहीं लिखा है।
 

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Food and Drug Administration team sent samples of non standard sweets to food testing laboratory
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम ने जगदलपुर शहरी क्षेत्र में बनने वाली राजगीरा चिकी, सोनपापड़ी, नारियल लड्डू एवं बर्फी, गुलाब जामुन जैसी अमानक मिठाइयों का नमूना लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। यहां मिठाइयां प्लास्टिक के जार में भरकर पैक की जा रही थी, लेकिन संबंधित जार में निर्माता फर्म का नाम, निर्माण तिथि, उपयोग एवं अवसान तिथि घटकों के नाम, लाइसेंस नंबर आदि किसी भी तथ्य को उल्लेखित नहीं किया गया था। अमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ होने की आशंका के आधार पर उक्त पदार्थों का नमूना संकलित किया गया है।

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उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार शहर में इस प्रकार प्लास्टिक जार में बिना लेबल वाली अमानक मिठाइयों का बड़ा थोक बाजार है। यहां से ग्रामीणों  क्षेत्रों के छोटे दुकानदार मिठाइयां खरीदते हैं। बच्चे एक या दो रुपये में यह मिठाई खरीद कर खाते हैं। जार के लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि घटकों के नाम एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पत्ता का उल्लेख नहीं होता है, ऐसे में यह जानकारी उपभोक्ता को नहीं मिल पाती कि ये मिठाई किस चीज से बनी है एवं कब बनी है। जाहिर है कि इस प्रकार की मिठाई का उपयोग सेहत के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है। 
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इस प्रकार की अमानक मिठाई का यह बाजार बढ़ने से रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क है। इस प्रकार के विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए नियमित रूप से कन्फेक्शनरी के थोक दुकानों और मिठाई दुकानों में निरीक्षण तथा सैंपल लेने की कार्रवाई जारी रहेगी। यदि खाद्य सामग्री के लेबल में निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण व उपयोग की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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