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Chhattisgarh News: फर्जी नियुक्तियों पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन, चार कर्मचारी सेवा से बाहर
Sat, 03 Jan 2026 12:43 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
अमर उजाला नेटवर्क, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 03 Jan 2026 12:43 PM IST
सार
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय स्तर पर की गई विस्तृत जांच के बाद चार कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
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खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला शिक्षा कार्यालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय स्तर पर की गई विस्तृत जांच के बाद चार कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई को विभाग की अब तक की सबसे कड़ी अनुशासनात्मक पहल माना जा रहा है।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि टीकमचंद साहू, फगेंद्र सिंहा, रजिया अहमद और अजहर अहमद की नियुक्ति वर्ष 2021 में सहायक ग्रेड-3 सहित अन्य पदों पर जिन आदेशों के आधार पर दिखाई गई थी, वे विभागीय रिकॉर्ड में अस्तित्व में ही नहीं थे। जांच के दौरान नियुक्ति पत्रों पर अंकित क्रमांक और हस्ताक्षर भी आधिकारिक अभिलेखों से मेल नहीं खा सके।
मामले के उजागर होने के बाद संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और स्पष्टीकरण नियुक्ति की वैधता साबित करने में असफल रहे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया।
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यहां देखें आदेश की कॉपी
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जांच में यह तथ्य सामने आया कि टीकमचंद साहू, फगेंद्र सिंहा, रजिया अहमद और अजहर अहमद की नियुक्ति वर्ष 2021 में सहायक ग्रेड-3 सहित अन्य पदों पर जिन आदेशों के आधार पर दिखाई गई थी, वे विभागीय रिकॉर्ड में अस्तित्व में ही नहीं थे। जांच के दौरान नियुक्ति पत्रों पर अंकित क्रमांक और हस्ताक्षर भी आधिकारिक अभिलेखों से मेल नहीं खा सके।
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मामले के उजागर होने के बाद संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और स्पष्टीकरण नियुक्ति की वैधता साबित करने में असफल रहे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया।
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यहां देखें आदेश की कॉपी