फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   durg District Court sentenced accused to life imprisonment in Shiva Coaching Center operator case

CG: शारीरिक संबंध न बनाने पर प्रेमिका ने दी थी धमकी, फिर प्रेमी ने कर दी हत्या; छह साल बाद कोर्ट ने दी ये सजा

Sun, 10 Sep 2023 09:46 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग Published by: श्याम जी. Updated Sun, 10 Sep 2023 09:46 PM IST
सार

भिलाई जिला एवं सत्र न्यायालय शिवा कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 

विज्ञापन
durg District Court sentenced accused to life imprisonment in Shiva Coaching Center operator case
आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग सेंटर संचालिका की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


जिला लोक अभियोजक सीएल साहू ने बताया कि लगभग छह साल पहले अक्टूबर 2017 में भिलाई नगर थाना में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर जो भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग की मैनेजर पद पर कार्यरत है। कोचिंग जाने के वह अपनी कार से निकली, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं आई। सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की। इस दौरान ही जानाकारी मिली कि नेवई सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल के पीछे नहर किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिस पर पुलिस में भादवि की धारा 302, 301 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना के दौरान मृतका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल तथा सीडीआर के निकलकर जांच में जुटी गई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानाकारी लगी कि घटना के दिन मृतका और आरोपी का मोबाइल लोकेशन एक ही जगह में पाया गया। पुलिस ने मनीष यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएल साहू ने बताया कि वर्ष 2015- 16 में अंबिकापुर के रहने वाले मनीष यादव कोचिंग करने भिलाई आया और भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग में एडमिशन लिया। आरोपी मनीष यादव कुलदीप कौर के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। इसी बीच दोनों की जान-पहचान हुई थी और एक-दूसरे से प्रेम हो गया। मनीष अपनी पढ़ाई पूरी कर अंबिकापुर वापस चला गया, लेकिन मनीष बीच-बीच में उससे मिलने भिलाई आता था। 14 अक्टूबर 2017 को मनीष यादव फिर भिलाई आया और कुलदीप कौर अपनी कार से मनीष को लेने भिलाई पावर हाउस स्टेशन गई।


कुलदीप कौर ने मनीष पर शारीरिक संबंध बनाने के दबाव बनाया। मनीष ने ऐसा करने से मना किया, तो कुलदीप कौर ने मनीष यादव की शादी तुड़वाने और बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी। इससे घबराकर मनीष ने कार में ही दुपट्टे से गला घोंटकर कुलदीप कौर की हत्या कर दी। कुलदीप कौर की कार और उसके बैग में रखे मोबाइल फोन के साथ अन्य दस्तावेज लेकर फरार हो गया। आरोपी मनीष ने अंबिकापुर पहुंचकर कार का कलर बदल दिया था। इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर हत्या के आरोपी मनीष यादव को आजीवन कारावास और एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed