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छत्तीसगढ़: दुर्ग में पुतला दहन मामले की कोर्ट में पेशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत 9 नेता पहुंचे

Thu, 01 Oct 2026 02:26 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 01 Oct 2026 02:26 PM IST
सार

दुर्ग में पुतला दहन मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत 9 नेताओं की विशेष अदालत में पेशी हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस आरक्षक झुलस गया था।

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Durg District Congress President and nine other leaders were produced in the court in the effigy burning case.
जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दुर्ग जिले की विशेष अदालत में गुरुवार को जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत नौ कांग्रेस नेताओं की पेशी हुई। पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2026 में उतई क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना हुई थी। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी माता चौक पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला जलाया गया था। इस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे पुलिस आरक्षक गिरधर मंडावी का हाथ झुलस गया था, जिसके बाद उतई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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मिनी माता चौक पर प्रदर्शन और आरक्षक झुलस गया था
अप्रैल, 2026 में उतई थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और जान से मारने की कोशिश की बात सामने आने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिनी माता चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला फूंका था।
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मौके पर मौजूद पुलिस बल ने जब जलते हुए पुतले को छीनने और आग बुझाने की कोशिश की, तब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान हुई। इसी बीच आरक्षक गिरधर मंडावी का हाथ आग की चपेट में आकर झुलस गया था। उस दौरान जारी रिपोर्टों में दो पुलिसकर्मियों के आग की चपेट में आने का उल्लेख किया गया था। घायल आरक्षक गिरधर मंडावी को इलाज के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भेजा गया था।
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नेताओं की गिरफ्तारी और मुचलके पर रिहाई की प्रक्रिया
घटना के तुरंत बाद उतई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित नौ कांग्रेस नेताओं को चिह्नित कर गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार नेताओं में जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व पार्षद प्रहलाद वर्मा, नेता प्रतिपक्ष द्वारिका साहू, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी, गुलशन शर्मा, जिला सचिव लोचन यादव, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बंजारे, सत्यप्रकाश कौशिक और दिवाकर गायकवाड़ शामिल थे। पुलिस ने कुछ समय बाद सभी नेताओं को मुचलके पर रिहा कर दिया था।

अवैध शराब को लेकर शिकायतें,, लेकिन कार्रवाई नहीं
गुरुवार को न्यायालय में पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाए। राकेश ठाकुर ने कहा कि उनका आंदोलन मासूम बच्ची से दुष्कर्म और इलाके में बढ़ रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ था। उन्होंने दावा किया कि दुष्कर्म का आरोपी स्वयं अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था।

राकेश ठाकुर ने बताया कि अवैध शराब को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पुतला दहन की जानकारी पहले से पुलिस को दी गई थी और मौके पर पुलिस बल तैनात था। इसके बावजूद पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, जिससे यह घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो अदालत से आजीवन कारावास
जिस घटना के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उस मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। दुर्ग की विशेष पोक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी धनेश्वर साहू उर्फ जनता को दोषी ठहराया है।


अदालत के आदेश के अनुसार, विशेष न्यायालय ने धनेश्वर साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, अदालत ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को सात वर्ष, 10 वर्ष और सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी दी है। अदालत ने दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने यह सजा आदेश सितंबर  में जारी किया था।
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