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बांग्लादेशी दंपती गिरफ्तार: वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रहते थे , दोनों ने बदल लिया था नाम
Sat, 17 May 2025 02:49 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
Published by: Digvijay Singh
Updated Sat, 17 May 2025 02:49 PM IST
सार
दुर्ग भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में अवैध रूप से निवासरत बांग्लादेशी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ।
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पुलिस की गिरफ्त में बांग्लादेशी नागरिक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दुर्ग भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में अवैध रूप से निवासरत बांग्लादेशी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है । यह दंपत्ति वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा से प्रवेश कर अपनी पहचान छिपाते हुए सुपेला में नाम बदल कर निवासरत कर रहे थे। दोनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर आधार और पैन कार्ड सहित वोटर आईडी बनाकर बैंक का खाता भी खुलवा लिया था। कुछ दिनों पूर्व भी भिलाई से पन्ना बीवी नाम की बांग्लादेशी महिला की भी गिरफ्तारी हुई है।
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दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध रूप से भिलाई में रह रहे शाहीदा खातून उर्फ ज्योति एवं मो. रासेल शेख इंटरनेट कॉल एवं वाट्सएप के माध्यम से बांग्लादेश स्थित परिजनों से सतत संपर्क बनाए हुए थे। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत कार्यवाही की गई है उन्होंने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर कार्यवाही के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। एसटीएफ को 16 मई को जानकारी प्राप्त हुई कि पांच रास्ता कांट्रेक्टर कालोनी सुपेला में स्थित एक मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला एवं उसके पति अपना मूल पहचान छुपाते हुए ज्योति एवं रासेल शेख के नाम से रह रहे हैं।
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एसटीएफ टीम के द्वारा दुर्गा बाई के मकान में रह रही महिला एवं उसके पति से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम ज्योति एवं रासेल शेख मूल निवासी ग्राम मोमिनपुर थाना स्वरूपनगर जिला उत्तर-24 परगना पश्चिम बंगाल का होना बताया। उनके द्वारा यह बताया गया है वे वर्ष 2009 से 2017 तक नवी मुंबई ठाणे में रहे। फिर शादी पार्टी में कार्य करने हेतु वर्ष 2017 से लगातार भिलाई में रह रहे थे। पुलिस ने दोनों का आधार कार्ड की जांच की गई जिसमे संदेहास्पद पाया। पुलिस के सख्ती बरतने पर महिला ने अपना मूल नाम शाहीदा खातून एवं उसके पति द्वारा स्वयं का नाम मो. रासेल शेख निवासी ग्राम बाला पोस्ट रघुनाथनगर थाना झीकारगाछा जिला जेस्सोर बांग्लादेश बताया गया। पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि बांग्लादेशी महिला शाहीदा खातून वर्ष 2009 से भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बोंगा बार्डर से अवैध तरीके से नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल मे प्रवेश कर हावड़ा होते हुए मुंबई जाकर मजदूरी कार्य के दौरान उसका परिचय बांग्लादेश निवासी मो. रासेल से हुई दोनों मुंबई से वापसी बांग्लादेश चले गये।
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वहीं पर योजनाबद्ध तरीके से महिला शाहीदा खातून ने अपना नाम बदलकर ज्योति रख लिया तथा मो. रासेल से शादी कर ली। शादी के पश्चात दोनों वर्ष 2017 में पासपोर्ट एवं भारतीय वीजा पर भारत मे प्रवेश किये। महिला ज्योति रासेल शेख का वीजा अवधि दिनांक 13 सितंबर 2018 एवं मो. रासेल शेख का वीजा अवधि 12 अप्रैल 2020 का था। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया दिया है।