{"_id":"68528b8eb9231cf2d30e806a","slug":"children-of-tendu-leaf-collectors-will-get-education-incentives-as-before-in-chhattisgarh-2025-06-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh News: तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को पहले की तरह मिलेगा शिक्षा प्रोत्साहन, जानिए पत्राता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chhattisgarh News: तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को पहले की तरह मिलेगा शिक्षा प्रोत्साहन, जानिए पत्राता
Wed, 18 Jun 2025 04:48 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 18 Jun 2025 04:48 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के छात्र-छात्राओं को पूर्व वर्षों की भांति मिलेगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के छात्र-छात्राओं को पूर्व वर्षों की भांति मिलेगा। प्रतिभाशाली छात्र-छात्रा के लिए संचालित शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्त में 90 प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त करते हुए पहले की भांति 75 प्रतिशत कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में भी छात्र-छात्राओं को पूर्व वर्षों की भांति शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित चार शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता अंक को लेकर संचालक मंडल द्वारा हाल ही में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार केवल 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ही प्रोत्साहन राशि दी जानी थी। अब इस निर्णय को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ अनिल कुमार साहू द्वारा स्थगित कर दिया गया है। प्रबंध संचालक द्वारा आज जारी आदेश के तहत दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
शिक्षा प्रोत्साहन योजना सहित सभी चारों छात्रवृत्ति योजनाएं पूर्ववत शर्तों पर ही संचालित की जाएंगी। इस आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को प्रेषित की गई है, ताकि शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर और पारदर्शी तरीके से हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित चार शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता अंक को लेकर संचालक मंडल द्वारा हाल ही में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार केवल 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ही प्रोत्साहन राशि दी जानी थी। अब इस निर्णय को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ अनिल कुमार साहू द्वारा स्थगित कर दिया गया है। प्रबंध संचालक द्वारा आज जारी आदेश के तहत दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
विज्ञापन
शिक्षा प्रोत्साहन योजना सहित सभी चारों छात्रवृत्ति योजनाएं पूर्ववत शर्तों पर ही संचालित की जाएंगी। इस आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को प्रेषित की गई है, ताकि शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर और पारदर्शी तरीके से हो सके।
विज्ञापन