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Chhattisgarh: छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई, निलंबित करने की अनुशंसा
Tue, 21 Jun 2022 02:37 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 21 Jun 2022 02:37 PM IST
सार
जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश इस मामले की जांच की गई। इसमें आरोपी शिक्षक कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के बालोद में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से उसे निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पुलिस में भी मामला दर्ज कराया जाएगा।
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जिला जनसंपर्क कार्यालय बालोद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुरूर विकासखण्ड के एक शासकीय हाईस्कूल में एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप था। इसके बाद कलेक्टर जनमेजय महोबे ने घटना को संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। इस संबंध में एक जांच समिति भी गठित की गई।
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जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश इस मामले की जांच की गई। इसमें आरोपी शिक्षक कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी व्याख्याता के निलंबन की कार्यवाही के लिए संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को पत्र लिखा गया है।
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